:आबकारी विभाग ने ज़ारी की नई पॉलिसी, पूर्व में की गई वृद्धि को घटाया, 11 बजे तक खुलेंगे बार, हाईवे के किनारे बार पर लगी रोक भी हटाई,लाइसेंसियों को फीस ज़मा करने 25 अप्रैल तक का दिया समय

रायपुर, कुनाल राठी, 17 अप्रैल 2020। आबकारी विभाग ने छत्तीसगढ़ प्रदेश में वर्ष 2020-21 के लिए नई पॉलिसी ज़ारी कर दी है। ज़ारी आदेश के अनुसार हाईवे किनारे बार पर लगी रोक को हटा दिया गया है। साथ ही समय सीमा को बढ़ाते हुए 1 घँटे की वृद्धि की है। अब बार दोपहर 12 बजे से रात 11 बजे तक खुले रहेंगे।


आपको बता दे कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते विभाग ने लाइसेंस फीस में कमी कर बड़ी राहत प्रदान की है। पूर्व में लाइसेंस फ़ीस में की गई वृद्धि को अब घटाया गया है। 20 लाख रुपए लाइसेंस फीस को अब घटाकर 15 लाख किया गया है। साथ ही इसे ज़मा कराने की तिथि को बढ़ाते हुए लाइसेंसियों को 25 अप्रैल तक का समय निर्धारित किया गया है।



  • FL-4 लाइसेंस में BEER के लिए ऐसे नगर, जहां की जनसंख्या 1 लाख तक है,वहां पर 10 लाख रुपए फीस थी जिसे अब घटाकर 7 लाख 50 हज़ार किया गया है।

  • ऐसे नगर, जहां की जनसंख्या 1 से 3 लाख तक है, वहां 15 लाख से घटाकर इसे 11 लाख 25 हज़ार रुपए किया गया है।

  • वही ऐसे नगर जहां की जनसंख्या 3 लाख से अधिक है,वहां 20 लाख से घटाकर इसे 15 लाख रुपए किया गया है।

  • क्लब की मिनिमम गारंटी 60 लाख ही है, लेकिन इसकी खपत बढ़ाकर अब 7 हज़ार की जगह 11 हज़ार 500 हार्ड लिकर कर दी गयी है।