शर्तों के साथ विराजेंगे गणेश जी

शहर में गणेशोत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। महामारी के संक्रमण को देखते हुए इस बार 26 शर्तों के साथ गणेश स्थापना की अनुमति दी गई है। इसके तहत कहीं भी 4 फीट से ऊंची प्रतिमा नहीं विराजेगी और हर पंडाल में 4 सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। वहीं, दर्शन के लिए पहुंचने वाले हर भक्त का नाम-पता और मोबाइल नंबर भी समितियों को रजिस्टर में लिखकर रखना होगा। यहां हुई लापरवाही के चलते कोई भक्त कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो इलाज का पूरा खर्च समितियों को उठाना होगा। दरअसल, कोरोना के चलते इस बार गणेशोत्सव को लेकर संशय की स्थिति बन गई थी। 20 दिन पहले शहर की 70 प्रमुख गणेशोत्सव समितियों ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी करने की मांग भी की थी, ताकि वे नियमों के तहत तैयारियां शुरू कर सकें। बुधवार को जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर आयोजकों से कहा गया है कि थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही वे भक्तों को दर्शन करने देंगे। इस दौरान पंडाल में लोगों की संख्या 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हर पंडाल में 4 सीसीटीवी लगाने और दर्शन के लिए आने वाले भक्तों का नाम-पता और मोबाइल नंबर दर्ज करने भी कहा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर कांटेक्ट हिस्ट्री खंगाली जा सके। प्रशासन ने व्यवस्था में लापरवाही पर आयोजक/समिति के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। जानिए, 26 शर्तें कौन सी हैं... 1. मूर्ति की ऊंचाई-चौड़ाई 4X4 फीट से ज्यादा नहीं होगी। 2. मूर्ति स्थापना वाला पंडाल 15 X15 फीट से अधिक न हो। 3. पंडाल के सामने 5000 वर्गफीट की खुली जगह हो। 4. पंडाल के सामने कोई सड़क या गली प्रभावित न हो। 5. दर्शकों के बैठने के लिए अलग कुर्सियां नहीं रखी जाएंगी। 6. एक वक्त पर पंडाल में 20 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। 7. समितियां रजिस्टर बनाकर भक्तों की जानकारी लिखेंगी। 8. कांटेक्ट हिस्ट्री खंगालने हर पंडाल में 4 सीसीटीवी लगेंगे। 9. बिना मास्क लोग दर्शन के लिए नहीं जा सकेंगे। 10. पंडालों में थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइजिंग के इंतजाम। 11. कोरोना के लक्षण वाले व्यक्ति का पंडाल में प्रवेश प्रतिबंधित। 12. फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए बांस-बल्ली से बैरिकेंडिंग। 13. पंडाल में कोई संक्रमित हुआ तो इलाज समिति/आयोजक कराएंगे। 14. कंटेनमेंट जोन में स्थापना नहीं। बाद में कंटेनमेंट बना तो पूजा रोकनी होगी। 15. 9 दिवसीय उत्सव के बीच भोग-भंडारा, कार्यक्रम नहीं करा सकेंगे। 16. डीजे-धुमाल का इस्तेमाल इस बार प्रतिबंधित रहेगा। 17. प्रसाद-चरणामृत या खाद्य-पेय पदार्थ नहीं बांटा जाएगा। 18. विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी। 19. विसर्जन में पिकअप, टाटाएस से बड़े वाहन प्रतिबंधित। 20. विसर्जन वाहन में साज-सज्जा, झांकी की अनुमति नहीं होगी। 21. विसर्जन में 4 से अधिक नहीं जाएंगे। सब 1 वाहन में बैठेंगे। 22. विसर्जन में वाहन को कहीं रोकने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 23. निगम द्वारा निर्धारित रूट पर ही विसर्जन के लिए निकल सकेंगे। 24. स्वागत करने के लिए कहीं पंडाल नहीं लगेंगे। प्रसाद वितरण भी नहीं। 25. सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले विसर्जन नहीं किया जा सकेगा। 26. समितियों को 7 दिन पूर्व स्थापना के लिए निगम से अनुमति लेनी होगी।